जम्मू और कश्मीर सरकार ने 2015 में समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में “आसरा योजना” की शुरुआत की है, जो विधवाओं, निराश्रितों, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों और कमाई वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए है। इस योजना के अंतर्गत, वर्षिक आय ₹75,000/- से कम वाले परिवारों को योजना की अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना का नाम पहले ही “आसरा योजना” रखा गया था और कैबिनेट द्वारा निर्णय संख्या 102/08/2015 दिनांक 19.8.2015 के माध्यम से यह योजना शुरू की गई थी। सरकारी आदेश संख्या 150-एफ 2015 दिनांक 20.08.2015 के तहत भी इसे प्राधिकृत किया गया है।
इस योजना के तहत सरकारी आदेश द्वारा निर्धारित दो बीमा योजनाओं, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) को भी यहां शामिल किया गया है। इन दोनों योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान या प्रतिपूर्ति भी सरकार करेगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में पात्रता के अनुसार, यह योजना 18 से 70 वर्ष के लोगों को कवर करेगी, जिनकी वार्षिक आय ₹75,000/- से कम है। प्रति वर्ष प्रीमियम के रूप में ₹12/- का भुगतान किया जाएगा और यह योजना आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण/आंशिक विकलांगता के लिए ₹2.00 लाख या ₹1.00 लाख का जोखिम कवर प्रदान करेगी। व्यक्ति को हर साल योजना का विकल्प चुनना होगा, जिससे उसे दीर्घकालिक विकल्प भी प्राप्त होगा।
इसी तरह, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) भी यहां शामिल की गई है, जिसमें पात्रता के अनुसार 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति को वार्षिक आय ₹75,000/- से कम होनी चाहिए। इसमें भी प्रति वर्ष ₹330/- का प्रीमियम भुगतान किया जाएगा और इसमें योग्यता भाजपा के मृत्यु के बाद ₹2.00
लाख का भुगतान किया जाएगा।
यह योजना जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा प्रायोजित है और इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा कवर के माध्यम से सामाजिक असुरक्षितता को कम करना है।