जम्मू और कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग ने अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजना (सीएसएसएस) की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य सीमांत श्रमिकों को अंशदायी आधार पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
इस योजना के अंतर्गत, योग्य लोगों को 5 वर्ष या 10 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। राशि लाभार्थी के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो योजना की अवधि के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) के पास गिरवी रहेगी।
इस योजना के तहत लाभार्थी का बीमा किया जाता है और योजना पूर्ण होने पर उन्हें वित्तीय सहायता का लाभ मिलेगा। पूरी अवधि के बाद, लाभार्थी को वित्तीय सहायता की राशि निकालने या पेंशन योजना में फिर से निवेश करने का विकल्प मिलेगा।
इस योजना के लिए आवेदकों को संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) से संपर्क करना होगा और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड के माध्यम से पूरा करना होगा। यह योजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा प्रायोजित है और सीमांत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उन्हें एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।