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जम्मू-कश्मीर की योजना के तहत भूमिहीन गरीबों को 5 मरला भूमि का अधिकार, उपराज्यपाल ने किया घोषित।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक भूमिहीन को 5 मरला (.031 एकड़) भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

यह एक महत्वपूर्ण फैसला है और इससे हजारों भूमिहीन परिवारों के लिए एक नई शुरुआत होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस निर्णय को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान, और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर के प्रशासन के प्रयास में एक सुनहरा अध्याय बताया है।

इससे भूमिहीन गरीबों को एक टुकड़ी जमीन और घर रखने का अधिकार मिलेगा और उन्हें आजीविका के साधन भी प्रदान करेगा, जिससे उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है और उनके सपनों और आकांक्षाओं को साकार किया जा सकता है।

इस फैसले से भूमिहीन लाभार्थियों की समान श्रेणियों तक विस्तारित किया गया है, जो अन्यथा पीएमएवाई-जी चरण-III के तहत आवास सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं।

जबकि पहले छह महीनों में कश्मीर में 15,000 विदेशी पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया है, श्रीनगर में जी-20 पर्यटन कार्य समूह की बैठकों के बाद विदेशी पर्यटकों के आगमन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है।

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