जम्मू और कश्मीर सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करने के लिए “कृत्रिम सहायता योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से, जिन व्यक्तियों के शारीरिक या आत्मिक रूप से किसी भी तरह की विकलांगता है, उन्हें कृत्रिम उपकरण और सहायता प्रदान की जाएगी। यह व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने की अनूठी संधि प्रदान करने का प्रयास है।
योजना के तहत, विकलांग व्यक्तियों को ट्राइसिकल, व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग जैसे कृत्रिम उपकरण मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे। पात्र व्यक्ति को संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करके आवेदन करना होगा।
छात्रवृत्ति की राशि के साथ यह योजना विभिन्न श्रेणियों के विकलांग छात्रों के लिए प्रदान की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा तक छात्रों को वार्षिक ₹1500, कक्षा 6 से 10 के छात्रों को वार्षिक ₹2000, और कक्षा 11 और 12 के छात्रों को वार्षिक ₹3000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए, सरकार द्वारा निर्धारित वास्तविक पाठ्यक्रम शुल्क के अनुसार सहायता दी जाएगी।
यह योजना 100% राज्य प्रायोजित है, और केवल जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सामाजिक संस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहायता और उपकरणों से विकलांग व्यक्तियों को उनके दैनिक जीवन को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।