उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुड़े लाभ और सम्बंधित तथ्य:
- ऋण प्रदान: योजना के तहत बेरोजगार प्रवासी नागरिकों को बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इससे व्यक्ति को अपने व्यवसाय के लिए प्रारम्भिक पूंजी प्राप्त होती है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय की शुरुआत करने में सहायता मिलती है।
- प्रशिक्षण और मार्गदर्शन: इस योजना में सभी कुशल व अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्पकर्ता, शिक्षित शहरी और ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को उनके व्यवसाय स्थापना और उसके प्रशासनिक पहलुओं के लिए मार्गदर्शन और बजानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इससे लाभार्थियों को व्यवसाय स्थापित करने में आसानी होती है और उन्हें सफलता की दिशा में मदद मिलती है।
- सम्पूर्ण राज्य के लाभार्थी: उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ सभी उत्तराखंड निवासियों को मिलता है। यह योजना राज्य के सभी लोगों को उनके व्यवसाय की शुरुआत के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।
- रोजगार रोकने का प्रयास: उत्तराखंड लोन स्कीम प्रदेश से पलायन रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से सभी लोगों को उत्तराखंड में ही रोजगार का अवसर मिलता है, जिससे उन्हें अपने राज्य में ही नौकरी का मौका मिलता है।
- सामाजिक उद्देश्य: जो व्यक्ति अपना उद्योग लगाता है, वह राज्य के अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर खोलता है। इस योजना के माध्यम से सरकार उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करती है।
- मार्जिन मनी: योजना के तहत लाभार्थियों को अपने योगदान के तौर पर मार्जिन मनी बैंक में जमा करनी होती है। इससे व्यक्ति अपने उद्यम के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करता है, जो उनके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण होती है।
- समाजिक वर्गों को अनुदान: विशेष जाति वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग महिलाएं और दिव्यांग आदि) से सम्बंधित व्यक्तियों को योजना में अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय की शुरुआत के लिए आर्थिक सहायता मिलती है।