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दिल्ली के किसानों की सहायता के लिए सरकार ने शुरू कीमुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, यहां जानें इस से जुड़ी खास बातें

किसानों की दिक्कतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने उनकी सहयता करनें के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना से मिलने वाली राशि सीधा उनके बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी। बता दें कि किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम नहीं मिलते हैं जिस वजह से उन्हें नुकसान सहना पड़ता है।

उनको इस नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस से उन्हें उन की फसल पर लगने वाली लागत से 50 फ़ीसदी ज्यादा दाम दिया जाएगा, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। बता दे कि इस योजना के तहत दिल्ली के लगभग 20,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के लाभ

इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल की लागत से 50% ज्यादा दाम दिया जाएगा। यानि कि उन्हें गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 50 फ़ीसदी ज़्यादा दाम दिया जाएगा।

किसानों के गेहूं की कीमत ₹776 प्रति क्विंटल और धान की कीमत ₹897 प्रति क्विंटल तय की गई है।

सरकार की तरफ से लगभग 100 करोड रुपए का बजट तैयार किया गया है, जिसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के अनुसार किसानों को गेहूं के मूल्य ₹2500 प्रति क्विंटल से अधिक कीमत दी जाएगी।

इस योजना के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश

आवेदक दिल्ली का मूल निवासी होना चाहिए।

उम्मीदवार की अपनी जमीन होनी चाहिए और जमीन के आवश्यक कागजात उसके पास होने अनिवार्य हैं।

किसान अपनी जमीन पर नियमित खेती कर रहा होना चाहिए।

बैंक में खाता होना अनिवार्य है।

आवेदक का जमीन या खेत के खाते में नाम दर्ज होना आवश्यक है, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।

इस योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

किसान के पास आधार कार्ड होना चाहिए।

किसान के पास जमीन के पूरे दस्तावेज होने आवश्यक हैं। अगर उसके पास दस्तावेज ना हो तो, वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

जमीन का रिकॉर्ड, जिसमें जमीन की पूरी जानकारी उपलब्ध हो।

बैंक पासबुक भी किसान के पास होनी जरूरी है।

पासपोर्ट साइज फोटो

वोटर आईडी कार्ड

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