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दिल्ली के ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों की सहायता के लिए सरकार ने लागू की एक नई योजना, ऐसे करें आवेदन

अरविंद केजरीवाल की आप सरकार ने ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों, ई-रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर और सभी पब्लिक सर्विस वाहन चलाने वाले लोगों के लिए एक नई योजना लागू की हैं। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार उन्हें 5000 रूपए की आर्थिक मदद करेंगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इस योजना से जुड़े सभी दिशानिर्देश जानने होंगे।

दिल्ली के सार्वजनिक वाहन ड्राइवरों की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना शुरू करने का फैसला किया है। बता दें कि दिल्ली के सार्वजनिक वाहन ड्राइवर लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आग्रह कर रहे थे कि उनके लिए भी कोई योजना शुरू की जाए, जिससे उन्हें भी आर्थिक मदद मिल सकें। उनके इस आग्रह की स्वीकार करते हुए दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू किया है।

जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का सेकंड फेज शुरू होने जा रहा हैं, इसके लिए मई में ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे। इसी के साथ बता दें कि दिल्ली के नए श्रमिक दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

इस योजना के लिए ज़रूरी बाते

इस योजना का लाभ दिल्ली के ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों, ई-रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर को मिलगा।

दिल्ली के जिन ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। वह इस योजना का लाभ उठा सकते है।

इस योजना का लाभ सार्वजनिक वाहनों के मालिक हैं जैसे ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फाट-फाट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा, और स्कूल कैब इत्यादि उठा सकते हैं।

दिल्ली सरकार 5000 रूपये की आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से ट्रांसफर करेगी। इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके साथ ही बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

इस योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

ड्राइविंग लाइसेंस

पीएसपी बैच नंबर

मोबाइल नंबर

जन्मतिथि

लिंग

आधार कार्ड नंबर

इस तरह करें इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

दिल्ली के ड्राईवरो को इस योजना का लाभ उठाने के लिए इसकी ऑफिसियल वेबसाइट http://164.100.94.244/cvfa/ पर जाना पड़ेगा।

ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद आपको आवेदन फॉर्म पर क्लिक करना होगा।

अब इस फॉर्म में आपको अपनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद आपको मागे गए सभी जरूरी दस्तावेज की फोटोकॉपी अटैच करनी होगी।

उसके बाद आपको अपने फॉर्म को बिहार कुशल युवा प्रोग्राम योजना सेंटर में जाकर जमा करना होगा।

अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं तो आप राज्य सरकार की हेल्पलाइन नंबर 011-23930763 और 011-23970290 पर संपर्क कर सकते हैं।

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