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सरकार की मदद से शुरू करें बिजनेस, 35 प्रतिशत तक मिल सकती है सब्सिडी

सृजित अवस्थी/पीलीभीत. उत्तरप्रदेश के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से शहरी व ग्रामीण इलाकों में अपना खुद का उद्योग शुरू करने वाले बेरोजगार व्यक्तियों से लोन आवेदन मांगे हैं. वहीं योजना के तहत उद्यमियों को अधिकतम 35 प्रतिशत तक का अनुदान भी दिया जाएगा.

राज्य व केंद्र सरकार की ओर से बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए तमाम योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. हाल ही में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत अपना उद्योग शुरू करने के इच्छुक व्यक्तियों से लोन आवेदन मांगे गए हैं. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे बेरोज़गार व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है. वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं.यह आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है. आवेदक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.kviconline.gov.in पर लॉग इन कर ये फॉर्म भर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून तक की गई है. आवेदकों को स्पोंसेरिंग एजेंसी के कॉलम में KVIB को चुनना होगा.

35 प्रतिशत तक मिल सकती है सब्सिडी
इस योजना के तहत अधिकतम 35% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी. शहरी इलाकों में उद्योग स्थापित करने वाले सामान्य आवेदकों को 15% तक वहीं अन्य आरक्षित वर्ग (पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति , महिला, भूतपूर्व सैनिक) को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए यह अनुदान 25% व आरक्षित वर्ग के लिए 35% रहेगा.

उद्योग स्थापित करने के इच्छुक कर सकते है आवेदन
आवेदन की प्रक्रिया पर अधिक जानकारी देते हुए फिर भी के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी प्रताप नारायण सिंह ने बताया कि अपना उद्योग स्थापित करने के इच्छुक आवेदक इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. योजना व आवेदन से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए आवेदक कार्यदिवसों के दौरान विभाग के कार्यालय या फिर 9580503168 , 7007058976 पर संपर्क कर सकते हैं.

Tags: Local18, Pilibhit news, Uttar Pradesh News Hindi

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