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Chhattisgarh Berojgari Bhatta | छत्तीसगढ़: बेरोजगार युवाओं के लिए ‘खुशखबरी’, 1 अप्रैल से मिलेगा 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, जानें शर्तें | Navabharat (नवभारत)

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Pic: Social Media

नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ में अब बेरोजगार युवाओं के लिए एक खुश खबरी है। दरअसल यहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस बाबत मुख्यमंत्री बघेल ने घोषणा की है कि, आगामी1 अप्रैल से हर महीने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपये भत्ते के रूप में दिए जाएंगे।

इस बाबत उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। पंजीयन में सुगमता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गये आवेदनों पर, घोषणा अनुसार, भत्ता 1 अप्रैल से ही देय होगा।

वहीं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में आगामी 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हर माह 2500 रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। बेरोजगारों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।

इन्हें होगी पात्रता 

वहीं इसकी पात्रता के अनुसार बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक के पूरे परिवार की आय सलाना 2।50 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है।

किन्हें नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

योजना के अनुसार बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो। 

वहीं आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा।

यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो वह योजना के लिए अपात्र हो जाएगा।

पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार रूपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भत्ते के लिए अपात्र होंगे।

डॉक्टर, इंजीनियर वाले परिवार के सदस्यों को भी नहीं मिलेगा भत्ता 

साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य भी बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।

 

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