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Uttarakhand: गौला नदी में 30 जून तक हो सकेगा खनन, नैनीताल रानीबाग रोपवे प्रोजेक्ट को हाईकोर्ट की मंजूरी

Mining will be possible in Gaula river till June 30 High Court approves Nainital Ranibagh ropeway project

(सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : सोशल मीडिया

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हलद्वानी डिविजन के गौला नदी में 30 जून तक खनन हो सकेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसकी अनुमति दे दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रालय से अनुरोध किया था। उधर, नैनीताल रानीबाग रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है। उच्च न्यायालय ने इसकी मंजूरी दे दी है।

जारी सत्र में गौला नदी में गौण खनिजों के चुगान की अनुमति की अवधि समाप्त हो रही थी। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान भी मंत्रालय से अनुमति को विस्तारित करने का अनुरोध किया था। मंत्रालय के आदेश के अनुसार, एक अक्तूबर से 31 मई तक उपखनिजों के एकत्रीकरण पर रोक रहती है। मंत्रालय ने गौला नदी पर इसकी छूट प्रदान की थी। इसे अब 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस निर्णय से सरकार को 50 करोड़ का लाभ होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ भवन निर्माण सामग्री मिल सकेगी।

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मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जा रहे नैनीताल रानीबाग रोपवे परियोजना को भी हाईकोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर प्रोजेक्ट का निर्माण करने के आदेश दिए हैं। इस रोपवे के बनने से ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। नैनीताल आना-जाना भी आसान हो सकेगा।

 

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