अहमदाबाद. नाबालिग की भ्रूण को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने कहा-’14-15 साल की लड़कियों के लिए शादी करना और 17 साल से पहले बच्चे को जन्म देना सामान्य था, मनुस्मृति पढ़ें.’ एक नाबालिग गर्भवती लड़की के अबॉर्शन की अपील पर सुनवाई करते …
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