Categories: Delhi

दिल्ली हाईकोर्ट: जेल में बंद PFI नेता अबूबकर के उपचार मामले पर NIA से मांगा जवाब, 14 दिसंबर को अगली सुनवाई


दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
– फोटो : अमर उजाला

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर के इलाज के लिए दायर याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। उसे एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ चिकित्सा आधार पर उसे रिहा करने से इन्कार करने वाली निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अबूबकर की अपील पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने जांच एजेंसी से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और एम्स द्वारा अधिकृत विशेषज्ञ की राय बताने को भी कहा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 दिसंबर तय की है।

 

अदालत ने कहा कि अभियुक्त को अपेक्षित चिकित्सा प्रदान की जाएगी। हालांकि, उसकी इस दलील को खारिज कर दिया कि उसे हाउस अरेस्ट के लिए भेजा जाना चाहिए। पीठ ने कहा हम ऐसा करने के इच्छुक नहीं हैं। एम्स देश का एक प्रमुख अस्पताल है। यदि आप इसे हाउस अरेस्ट के बहाने के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो हम इसे अनुमति नहीं दे रहे हैं। हम केवल उनकी चिकित्सा स्थिति से चिंतित हैं।

 

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता आदित पुजारी ने तर्क दिया कि अबूबकर कैंसर और पार्किंसंस रोग से पीड़ित है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी को एम्स में परीक्षण कराने के लिए बहुत लंबी तारीख दी गई है लेकिन इस मामले में तत्काल आवश्यकता है। लंबी तारीख पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा निदान और इलाज कहां है? वह 2024 तक स्कैन का इंतजार नहीं कर सकता। 

 

यह नहीं है कि वह 2024 तक इंतजार करेगा। यह निश्चित रूप से 2024 तक इंतजार नहीं कर सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोषों के साथ-साथ इस चरण में अभियुक्तों को नियमित जमानत देने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं कर रही है। पीठ ने कहा कि वे चिकित्सा उपचार के लिए अपील पर सुनवाई कर रहे और आरोपी नियमित जमानत लेने के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर के इलाज के लिए दायर याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। उसे एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था।


न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ चिकित्सा आधार पर उसे रिहा करने से इन्कार करने वाली निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अबूबकर की अपील पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने जांच एजेंसी से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और एम्स द्वारा अधिकृत विशेषज्ञ की राय बताने को भी कहा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 दिसंबर तय की है।

 


अदालत ने कहा कि अभियुक्त को अपेक्षित चिकित्सा प्रदान की जाएगी। हालांकि, उसकी इस दलील को खारिज कर दिया कि उसे हाउस अरेस्ट के लिए भेजा जाना चाहिए। पीठ ने कहा हम ऐसा करने के इच्छुक नहीं हैं। एम्स देश का एक प्रमुख अस्पताल है। यदि आप इसे हाउस अरेस्ट के बहाने के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो हम इसे अनुमति नहीं दे रहे हैं। हम केवल उनकी चिकित्सा स्थिति से चिंतित हैं।

 

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता आदित पुजारी ने तर्क दिया कि अबूबकर कैंसर और पार्किंसंस रोग से पीड़ित है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी को एम्स में परीक्षण कराने के लिए बहुत लंबी तारीख दी गई है लेकिन इस मामले में तत्काल आवश्यकता है। लंबी तारीख पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा निदान और इलाज कहां है? वह 2024 तक स्कैन का इंतजार नहीं कर सकता। 

 

यह नहीं है कि वह 2024 तक इंतजार करेगा। यह निश्चित रूप से 2024 तक इंतजार नहीं कर सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोषों के साथ-साथ इस चरण में अभियुक्तों को नियमित जमानत देने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं कर रही है। पीठ ने कहा कि वे चिकित्सा उपचार के लिए अपील पर सुनवाई कर रहे और आरोपी नियमित जमानत लेने के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

Recent Posts

छत्तीसगढ़ सरकार का महत्वपूर्ण ऐलान: आरोपियों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंध

आज पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके…

11 months ago

MP जेल में आजादी के पर्व पर एक नया मोड़: कैदियों के लिए कैंटीन की शुरुआत

मध्यप्रदेश के खंडवा जिले की शहीद टंट्या मामा जेल में बंद बंदियों के लिए एक…

11 months ago

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेश की कुशलता की मांगी कामना

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा उद्गम स्थल मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की,…

11 months ago

मध्य प्रदेश में इस बार धमाकेदार होगी बहनों की राखी, मुख्यमंत्री ने दिया यह उपहार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक उत्कृष्ट पहल की…

11 months ago

लाडली बहन योजना: 1.25 करोड़ बहनों के लिए आई खुशखबरी, तीसरी किस्त जारी करने की तैयारी

मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत 1.25 करोड़ बहनों के लिए एक…

11 months ago

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंच से की ये बड़ी घोषणा, जनता को होगा बड़ा फायदा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना के प्रचार प्रसार के…

11 months ago