आतिशी
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पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन से संबंधित रिकॉर्ड लिए उपराज्यपाल की ओर से मुख्य सचिव को निर्देश देने संबंधी लिखे पत्र पर आपत्ति जताई है। उन्होंने पत्र लिखने के मामले में को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, संविधान के अनुच्छेद 239एए और जीएनसीटीडी एक्ट-1993 के ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस के नियम चार(दो) का उल्लंघन किया है। दरअसल, उपराज्यपाल के पास इस प्रकार की कार्रवाई के लिए निर्देशित करने की कोई शक्ति नहीं है। वह कानून को तोड़कर किसी अधिकारी को सीधे आदेश नहीं दे सकते हैं।