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दिव्यांगों के लिए यूपी सरकार का तोफहा, दे रही है 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक नई और महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जहां उन्हें शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 50 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत, दिव्यांग व्यक्तियों को आवेदन करने की सुविधा दी गई है। आवेदन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित है।

  1. आवेदन पत्र: सबसे पहले, दिव्यांग व्यक्तियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। यह आवेदन पत्र स्थानीय उद्यम सेवा केंद्रों, जनसुविधा केंद्रों, या आधिकारिक वेबसाइटों से प्राप्त किया जा सकता है।
  2. आवश्यक कागजात: आवेदन पत्र के साथ, दिव्यांग व्यक्तियों को निम्नलिखित कागजात की प्रतिलिपि साथ जमा करनी होगी:
  • दिव्यांगता प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाण पत्र (एनआरईजीए, जनरल बीपीएल, या किसान पासबुक)
  • शादी के लिए आवश्यक दस्तावेज (जैसे कि शादी का नोटिस, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, आदि)
  • बैंक खाता विवरण
  • 10वीं की मार्कशीट
  1. आवेदन जमा: आवेदनकर्ताओं को संबंधित उद्यम सेवा केंद्र में आवेदन पत्र और आवश्यक कागजात जमा करने होंगे।

यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक मदद प्रदान करके उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से इस योजना के तहत आपको शादी के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक है।

आवेदन करने का तरीका

दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की ऑफिसिअल वेबसाइट https://http//divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाएं। 
यहां रजिस्ट्रेशन करने वाले विकल्प पर जाकर इसे भर दें।
अब आपको एक यूजर आईडी मिलेगा। इसके सहारे दोबारा लॉगिन कर लें। 
अब ओपन हुए फॉर्म को भरकर सबमिट कर दें।  

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