Karnataka High Court
– फोटो : PTI
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक दिन की शादी में पति पर दुष्कर्म और उसके परिवार के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत को कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का श्रेष्ठ उदाहरण बताते हुए महिला की शिकायत पर अंतरिम रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में पति व उसके परिजनों के खिलाफ किसी भी तरह के आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। महिला की शिकायत के खिलाफ उसके पति व परिवार ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
हाईकोर्ट ने कहा, शिकायतकर्ता महिला व उसका पति बंगलूरू में एक एमएनसी मोटरबाइक शोरूम में साथ काम करते थे। चार साल के प्रेम प्रसंग के बाद 27 जनवरी 2023 को दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और मल्लेश्वरम के शादी रजिस्ट्रार के सामने अपनी शादी का पंजीकरण कराया। शादी वाले दिन महिला का जन्मदिन था। पति को उसी दिन उसके पिछले अफेयर के बारे में पता चला और मालूम हुआ कि वह व्हाट्सएप पर एक अन्य व्यक्ति से लगातार बातें कर रही है।
इस बात पर शादी के अगले दिन उनके बीच कुछ बहस हुई और महिला 29 जनवरी को अपना ससुराल छोड़कर चली गई। महिला ने पति को शादी खत्म करने की धमकी भी दी। 29 जनवरी से 1 मार्च तक लगभग 32 दिन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद महिला ने पति पर दुष्कर्म व परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दे दी।
Source : https://www.amarujala.com/india-news/karnataka-high-court-said-it-is-wrong-to-accuse-husband-of-rape-in-one-day-marriage-2023-06-11
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