चंडीगढ़. आम तौर पर देखा जाता है की किसान यूनियन या दूसरे संगठन सड़क पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन करते हैं. कुछ दिन पहले हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन ने नेशनल हाईवे जाम किया और उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे जाम करना गैर कानूनी है. इसके लिए नेशनल हाईवे एक्ट बना हुआ है. इस एक्ट के सेक्शन 8b में प्रदर्शनकारियों को जुर्माने के साथ-साथ 5 साल तक की सजा हो सकती है क्योंकि नेशनल हाईवे एक्ट के सेक्शन 8 बी में कई ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है और एफआईआर भी दर्ज होती है.
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील गुरविंदर सिंह संधू ने बताया कि नेशनल हाईवे एक्ट सेक्शन 8b में साफ है कि अगर आप सरकारी संपत्ति और सड़क को रोककर प्रदर्शन कर रहे हो तो आप पर पुलिस पर्चा करेगी और इसमें 5 साल की कैद का भी प्रावधान है. संधू ने बताया कि सड़कों को रोक कर धरना देना कानून के खिलाफ है. हालांकि वो खुद किसान परिवार से ताल्लुक रखते है.
संधू के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में अक्सर देखा जाता है कि किसान यूनियन ही ज्यादातर हाईवे और सड़कों को जाम करते हैं और पुलिस उन पर पर्चे भी दर्ज करती है. संधू ने कहा कि सड़क जाम करने से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसी वजह से अब लोग किसान यूनियन का समर्थन नहीं करते हैं.
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FIRST PUBLISHED : June 08, 2023, 20:23 IST
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