सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
को-ऑपरेटिव सोसायटी चुनाव की मतदाता सूची में मृतकों का नाम जोड़े जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि मतदाता सूची के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिस पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट जस्टिस एके पालीवाल ने सभी पक्षों को सुनकर सात कार्य दिवय में अपील का निराकरण करने आदेश जारी किए हैं।
बता दें कि पन्ना जिले के नवगांव निवासी भगवानदीन दुबे सहित तीन व्यक्ति की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि प्रायमरी एग्री कल्चार कैडिट को-ऑपरेटिव कमेटी नवगांव के चुनाव होना हैं। इसके लिए सोसायटी के रजिस्टार ने मतदाता सूची जारी की है। को-ऑपरेटिव सोसायटी के चुनाव दस साल बाद हो रहे हैं। पूर्व की सूची के आधार पर उक्त मतदाता सूची जारी की गई है, जबकि कई मतदाताओं की मृत्यु हो गई है। जिसके खिलाफ उसने असिस्टेंट रजिस्टार को-ऑपरेटिव सोसायटी पन्ना के समक्ष अपील दायर की थी। उनके छुट्टी में रहने के कारण अपील की सुनवाई नहीं हुई। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गईहै। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने पैरवी की।
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