नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने भीमा-कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon Case) में नजरबंद एक्टिविस्ट गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) से कहा कि वह अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को उपलब्ध कराने के खर्च के रूप में आठ लाख रुपये और जमा करें. जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (Additional Solicitor General-ASG) एसवी राजू ने बताया कि कुल 66 लाख रुपये का बिल बकाया है. जिसके बाद जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने नवलखा को ये रकम जमा करने के लिए कहा.
10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में नवलखा को उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और वृद्धावस्था को देखते हुए एक महीने की अवधि के लिए घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नजरबंदी को बढ़ा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कई शर्तें रखी थीं, जिसमें 2.4 लाख रुपये की रकम जमा कराना भी शामिल था. जो उन्हें घर में नजरबंद रखने की सुविधा देने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती पर राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजू को नवलखा की उस याचिका पर दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें उन्हें मुंबई में पब्लिक लाइब्रेरी से शहर में किसी अन्य जगह पर भेजने की मांग की गई थी. क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी को खाली करने की जरूरत थी.
नवलखा ने मांगी 45 मिनट तक वॉक करने की छूट
एएसजी ने ये भी कहा कि वह नवलखा के 45 मिनट तक वॉक करने देने के अनुरोध पर निर्देश लेंगे. नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उन्हें महाराष्ट्र की तलोजा जेल में न्यायिक हिरासत के बजाय हाउस अरेस्ट में रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा पर कई शर्तें लगाई थीं. जिनमें ये भी शामिल था कि वह किसी भी मोबाइल फोन, लैपटॉप, संचार उपकरण या गैजेट का उपयोग नहीं करेंगे. वह ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से दिए गए फोन का उपयोग करेंगे. वह पुलिस की मौजूदगी में दिन में एक बार 10 मिनट के लिए अपने फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे.
अब घर में नजरबंद होंगे एक्टिविस्ट गौतम नवलखा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की NIA की याचिका
नवलखा ने बताया था खुद को कैंसर पीड़ित
जबकि एनआईए ने नवलखा की याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि उनकी हालत में सुधार हुआ है और उन्हें नजरबंद करने की कोई जरूरत नहीं है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में तलोजा जेल के अधीक्षक को जेल में बंद नवलखा को मेडिकल जांच और इलाज के लिए मुंबई के जसलोक अस्पताल में भेजने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने कहा था कि इलाज हासिल करना एक कैदी का मौलिक अधिकार है. 70 साल के नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बताया था कि उन्हें पेट का कैंसर है और उन्हें कोलनोस्कोपी की जरूरत है. उनको चमड़ी की एलर्जी और दांतों की समस्याओं के लिए भी जांच की जरूरत है. गौरतलब है कि भीमा कोरेगांव मामले में कई नागरिक आजादी के एक्टिविस्टों के खिलाफ सरकार को गिराने की कथित साजिश के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के कड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. इनमें से एक नवलखा भी हैं, उन्हें जांच एजेंसी ने अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया था.
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Tags: Bhima Koregaon case, Elgar Parishad case, NIA, Supreme Court
FIRST PUBLISHED : April 30, 2023, 14:52 IST
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