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सरकारी स्कूल की हेडमास्टर पर हमला करना AAP विधायक को भारी, दिल्ली की अदालत ने ठहराया दोषी, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान को एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के साथ मारपीट और धमकी देना भारी पड़ गया। साल 2009 के इस मामले पर दिल्ली की अदालत का फैसला आ गया है। कोर्ट ने विधायक रहमान को इस घटना का दोषी ठहराया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने मामले में विधायक की पत्नी आसमा को भी दोषी ठहराते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को बिना किसी संदेह के सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। अब्दुल रहमान सीलमपुर से विधायक हैं।मामले पर कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट में न्यायाधीश ने कहा, ‘अभियोजन पक्ष ने आरोपी आसमा के खिलाफ बिना किसी संदेह के आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि उसने एक लोक सेवक के कार्यों में बाधा पहुंचाई।’ अभियोजन पक्ष के अनुसार, आसमा ने चार फरवरी 2009 को शिकायतकर्ता को थप्पड़ मारा था, उस वक्त वह दिल्ली के जाफराबाद इलाके में स्थित एस.के.वी स्कूल में प्रधानाध्यापक के तौर पर काम कर रही थीं। अदालत ने कहा कि अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा दोनों को हेडमास्टर से मारपीट और धमकी देने का दोषी पाया गया है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 506 के तहत दोषी ठहराया है। वहीं आसमा पर अलग से आईपीसी की धारा 332 के तहत दोषी बनाया गया है।

क्या है पूरा मामला समझिए
दिल्ली पुलिस ने बताया कि पीड़िता रजिया बेगम शिकायत दर्ज कराने तक प्रिंसिपल के पोस्ट पर थीं। शिकायत के अनुसार, 4 अप्रैल 2009 को सरकारी स्कूल एसकेवी में वह अपनी ड्यूटी निभा रही थीं। उसी दिन आप विधायक अब्दुल रहमान की पत्नी ने रजिया बेगम को झापड़ मार दिया। इसके बाद विधायक अब्दुल रहमान अपने कुछ साथियों के साथ वहां आया और पीड़िता से मारपीट की और धमकी दी। यही नहीं विधायक ने रजिया को जान से मारने की भी धमकी दी थी। इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की। मामला कोर्ट पहुंचा। आरोपी पक्ष और पीड़िता पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने दोनों को मामले का दोषी माना है।

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