कोर्ट में न्यायाधीश ने कहा, ‘अभियोजन पक्ष ने आरोपी आसमा के खिलाफ बिना किसी संदेह के आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि उसने एक लोक सेवक के कार्यों में बाधा पहुंचाई।’ अभियोजन पक्ष के अनुसार, आसमा ने चार फरवरी 2009 को शिकायतकर्ता को थप्पड़ मारा था, उस वक्त वह दिल्ली के जाफराबाद इलाके में स्थित एस.के.वी स्कूल में प्रधानाध्यापक के तौर पर काम कर रही थीं। अदालत ने कहा कि अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा दोनों को हेडमास्टर से मारपीट और धमकी देने का दोषी पाया गया है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 506 के तहत दोषी ठहराया है। वहीं आसमा पर अलग से आईपीसी की धारा 332 के तहत दोषी बनाया गया है।
क्या है पूरा मामला समझिए
दिल्ली पुलिस ने बताया कि पीड़िता रजिया बेगम शिकायत दर्ज कराने तक प्रिंसिपल के पोस्ट पर थीं। शिकायत के अनुसार, 4 अप्रैल 2009 को सरकारी स्कूल एसकेवी में वह अपनी ड्यूटी निभा रही थीं। उसी दिन आप विधायक अब्दुल रहमान की पत्नी ने रजिया बेगम को झापड़ मार दिया। इसके बाद विधायक अब्दुल रहमान अपने कुछ साथियों के साथ वहां आया और पीड़िता से मारपीट की और धमकी दी। यही नहीं विधायक ने रजिया को जान से मारने की भी धमकी दी थी। इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की। मामला कोर्ट पहुंचा। आरोपी पक्ष और पीड़िता पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने दोनों को मामले का दोषी माना है।