नई दिल्ली: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्होंने आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए मंगलवार (28 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया था। जहां अदालत ने उनकी जमानत याचीका ख़ारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि, आपके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका सहित विभिन्न कानूनी उपाय उपलब्ध हैं।आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) फिलहाल सीबीआई (CBI) की हिरासत में हैं।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत और दूसरी राहत मांग रहे हैं। आपने अर्णब गोस्वामी और विनोद दुआ केस का हवाला दिया। पर वह इससे बिल्कुल अलग थे। आपको निचली अदालत से बेल लेनी चाहिए, एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए।
SC refuses to entertain Delhi Dy CM Manish Sisodia’s plea against his arrest by CBI, suggests him to move High Court. pic.twitter.com/P5jh8UmsNJ
— ANI (@ANI) February 28, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में एक घटना होती है इसका मतलब यह नहीं है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा।
सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वकील एएम सिंघवी ने कहा कि मुझे सिर्फ 3 मिनट बोलने दीजिए। मुझे (सिसोदिया को) सिर्फ 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। गिरफ्तारी से पहले अरणेश कुमार मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हुआ। न मुझ पर सबूत से छेड़छाड़ का आरोप है, न मेरे भागने का अंदेशा था। सीजेआई ने कहा कि यह बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं सुन सकता।
पांच दिन की सीबीआई रिमांड
गौरतलब है कि, सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में रविवार को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। वहीं, सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जहां अदालत ने उन्हें पांच दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, AAP नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था।