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अंकिता भंडारी: जेल में बंद पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने लगाया गैंगस्ट एक्ट

उत्तराखंड के पौड़ी जिले की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। इस बार पौड़ी जिले की नई कप्तान श्वेता चौबे ने अंकिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट की कार्रवाई की है।

अंकिता भंडारी मर्डर केस में पौड़ी जिले की नई कप्तान ने बड़ी कार्रवाई है। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी और वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य समेत दो अन्य अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भाष्कर के खिलाफ धारा-2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत लक्ष्मणझूला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

पौड़ी जिले की कप्तान श्वेता चौबे ने बताया कि अंकिता मर्डर केस की जांच एसआईटी कर रही है। मालूम हो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हत्याकांड पर एसआईटी गठित की थी। हत्याकांड की जांच के दौरान एसआईटी टीम को कई अहम सुराग भी हाथ लगे थे। सबूतों को चंड़ीगढ़ स्थित लैब में भी जांच के लिए भेजा गया था। 

यह भी पढ़ें:VIDEO: साजिश या हादसा! अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी के रिजॉर्ट में फिर लगी आग, उठे कई सवाल

यह था मामला

18 सिंतबर को गंगाभोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत रिस्पेशनिस्ट अंकिता भंडारी लापता हो गई थी। जिसके बाद अंकिता के गायब होने की रिपोर्ट पटवारी चौकी में दर्ज करवाई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। बाद में मामला लक्ष्मणझूला थाना पुलिस को सौंपा गया।

22 सिंतबर को पुलिस ने वनंतरा रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य,अंकित और सौरभ को गिरफ्तार किया। इसके बाद एसडीआरएफ ने गिरफ्तारी के अगले दिन 24 सितंबर को अंकिता की बॉडी चीला शक्ति नहर बरामद कर ली। मामला हाईलाइट होने के बाद डीआईजी पी. रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया।

जांच के बाद एसआईटी ने आरोपियों पर अनैतक देह व्यापार सहित दो धाराएं भी विवेचना बढ़ाई। साथ ही जांच के दौरान एसआईटी ने पाया कि वनंतरा रिजॉर्ट भी अवैध रूप से संचालित हो रहा था। जिसका पर्यटन विभाग में पंजीकरण तक नहीं मिला।

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