सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : ANI
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सीएक्यूएम ने इस साल ग्रैप के नियम में बदलाव किए हैं। इसके तहत हवा की गुणवत्ता 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब, 401 से 450 तक गंभीर व 450 से अधिक होने पर हवा को बेहद गंभीर श्रेणी में रखा है। हवा बिगड़ने पर इन श्रेणियों के आधार पर पाबंदियों को लागू किया जाएगा। हवा खराब होने पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों व बायोमास जलाने पर सख्ती की जाएगी।
दिल्ली-एनसीआर का एक्यूआई
दिल्ली- 173
फरीदाबाद- 161
गाजियाबाद- 190
ग्रेटर नोएडा- 177
गुरुग्राम- 153
नोएडा- 160
प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली-एनसीआर में शनिवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू हो जाएगा। इसके तहत हवा की गुणवत्ता बिगड़ने पर पाबंदियों को सख्ती से लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों के सुझाव पर केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इसे 15 दिन पहले ही लागू करने का निर्णय लिया है। बीते वर्ष यह 15 अक्टूबर को लागू किया गया था। हालांकि, वायु मानक एजेंसियों के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक हवा की गुणवत्ता औसत श्रेणी में होने की वजह से ग्रैप की पाबंदियां शनिवार से लागू नहीं होंगी।
सीएक्यूएम ने इस साल ग्रैप के नियम में बदलाव किए हैं। इसके तहत हवा की गुणवत्ता 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब, 401 से 450 तक गंभीर व 450 से अधिक होने पर हवा को बेहद गंभीर श्रेणी में रखा है। हवा बिगड़ने पर इन श्रेणियों के आधार पर पाबंदियों को लागू किया जाएगा। हवा खराब होने पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों व बायोमास जलाने पर सख्ती की जाएगी।
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