प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली-एनसीआर में शनिवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू हो जाएगा। इसके तहत हवा की गुणवत्ता बिगड़ने पर पाबंदियों को सख्ती से लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों के सुझाव पर केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इसे 15 दिन पहले ही लागू करने का निर्णय लिया है। बीते वर्ष यह 15 अक्टूबर को लागू किया गया था। हालांकि, वायु मानक एजेंसियों के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक हवा की गुणवत्ता औसत श्रेणी में होने की वजह से ग्रैप की पाबंदियां शनिवार से लागू नहीं होंगी।
सीएक्यूएम ने इस साल ग्रैप के नियम में बदलाव किए हैं। इसके तहत हवा की गुणवत्ता 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब, 401 से 450 तक गंभीर व 450 से अधिक होने पर हवा को बेहद गंभीर श्रेणी में रखा है। हवा बिगड़ने पर इन श्रेणियों के आधार पर पाबंदियों को लागू किया जाएगा। हवा खराब होने पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों व बायोमास जलाने पर सख्ती की जाएगी।
वहीं, गुणवत्ता बहुत खराब होने पर होटल, ढाबा व रेस्त्रां में कोयले या लकड़ी जलाने पर पाबंदी होगी। हवा के गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर रोक लग जाएगी वहीं, बेहद गंभीर स्थिति में दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश व दिल्ली पंजीकृत डीजल मध्यम व भारी वाहनों पर रोक लगना शामिल है। उधर, शनिवार को दिल्ली-एनसीआर की हवा औसत श्रेणी में रही। सफर इंडिया का पूर्वानुमान है कि अगले तीन दिनों तक हवा की गुणवत्ता औसत श्रेणी में ही बनी रहेगी। बीते 24 घंटे में पीएम 10 का स्तर 154 व पीएम 2.5 का स्तर 70 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर रिकॉर्ड किया गया।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली-एनसीआर में शनिवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू हो जाएगा। इसके तहत हवा की गुणवत्ता बिगड़ने पर पाबंदियों को सख्ती से लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों के सुझाव पर केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इसे 15 दिन पहले ही लागू करने का निर्णय लिया है। बीते वर्ष यह 15 अक्टूबर को लागू किया गया था। हालांकि, वायु मानक एजेंसियों के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक हवा की गुणवत्ता औसत श्रेणी में होने की वजह से ग्रैप की पाबंदियां शनिवार से लागू नहीं होंगी।
सीएक्यूएम ने इस साल ग्रैप के नियम में बदलाव किए हैं। इसके तहत हवा की गुणवत्ता 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब, 401 से 450 तक गंभीर व 450 से अधिक होने पर हवा को बेहद गंभीर श्रेणी में रखा है। हवा बिगड़ने पर इन श्रेणियों के आधार पर पाबंदियों को लागू किया जाएगा। हवा खराब होने पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों व बायोमास जलाने पर सख्ती की जाएगी।