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बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव समारोह की अनुमति नहीं
वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव समारोह नहीं होगा। करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद तीन जजों का यह फैसला आया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि भगवान गणेश से हमें कुछ माफ़ी दिलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दोनों पक्षों पर लागू होगा।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति देने के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने धार्मिक कार्य को न करने देने वाली याचिकाओं को खारिज किया है। गणेश प्रतिमा को मैदान में स्थापित करने की तैयारी चल रही है। मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से दलील दी गई कि संपत्ति विवादित है लेकिन इस दलील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया।
बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव समारोह की अनुमति नहीं
वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव समारोह नहीं होगा। करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद तीन जजों का यह फैसला आया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि भगवान गणेश से हमें कुछ माफ़ी दिलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दोनों पक्षों पर लागू होगा।
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